राजस्थान में बरसा कोरोना का कहर, 36 नए पॉजिटिव मिले, विवाह स्थलों पर फिर से नई गाइड लाइन

टोंक. जिले में रविवार को कोरोना संक्रमण का कहर बरपा है। रविवार को 36 पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में कुल पॉजिटिव की संख्या 3301 हो गई है। बकाया 1543 नमूनों की जांच बाकी है।

 

राजस्थान में बरसा कोरोना का कहर, 36 नए पॉजिटिव मिले, विवाह स्थलों पर फिर से नई गाइड लाइन

चिकित्सा विभाग ने रविवार को 319 नमूने और लिए हैं। ऐसे में कुल 1862 नमूनों की जांच बाकी है। देवली में दूसरे दिन भी आए आधा दर्जन पॉजिटिव देवली. शहर में कोरोना का कहर लगातार जारी है।



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लगातार दूसरे दिन रविवार को भी देवली ब्लॉक अंतर्गत शहर में 4, चांदली एवं दाता ढाणी क्षेत्र में एक-एक पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। ब्लॉक में कुल 538 पॉजिटिव मामले दर्ज हो गए हैं। 

कोविड प्रभारी डॉ. राजकुमार गुप्ता ने बताया कि रविवार को शहर के सीआइएसएफ परिसर, तेली मोहल्ला, कुरैशी मोहल्ला, ज्योति मार्केट, चांदली एवं दाता ढाणी क्षेत्र में एक-एक पॉजिटिव मिले है।इनके अलावा देवली गांव में एक पॉजिटिव की दूसरी रिपोर्ट भी फिर पॉजिटिव है।अभी शहर की 26 जांचे प्रक्रियाधीन है। बीसीएमएचओ कार्यालय के अनुसार शहर में 44 एवं ग्रामीण में 32 पॉजिटिव एक्टिव है।



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विवाह स्थलों पर गाइड लाइन की करनी होगी पालना

देवली. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव ने आगामी वैवाहिक कार्यक्रमों को मध्यनजर रखते हुए विवाह स्थलों पर कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना करने के निर्देश जारी किए गए है। निर्देशों के उल्लंघन पर विवाह स्थल का संचालक एवं आयोजक उत्तरदायी होंगे तथा गाइड लाइन की अवहेलना होने पर विवाह स्थल का लाइसेन्स निरस्त किया जाएगा।

नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि विभाग के निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव दीपक नंदी ने जारी आदेश में स्पष्ठ किया है कि विवाह स्थल पर गार्डन के मालिक समारोह में एक साथ100 व्यक्ति एकत्रित होते ही विवाह स्थल समारोह का प्रवेश द्वार बन्द कर देना होगा तथा अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रवेश नही दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उनियारा. मैरिज स्थल गार्डन के मालिक समारोह में 100 व्यक्ति एकत्रित होते ही विवाह स्थल समारोह का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जाना तथा अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रवेश नही दिया जाना सुनिश्वित करेंगे। विवाह स्थल संचालक समारोह आयोजक कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगें। इसके उल्लंघन पर विवाह स्थल संचालक समारोह आयोजक दोनों पर निर्धारित दण्ड एवं शास्ति वसूलनीय होगी


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